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हाई कोर्ट ने ओबेरॉय रियल्टी प्रोजेक्ट में नए आवंटनों को रोका

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ओबेरॉय रियल्टी के ₹8,109 करोड़ गुड़गांव प्रोजेक्ट, 'थ्री सिक्स्टी नॉर्थ' के लिए नए आवंटनों पर रोक लगाई है। यह कानूनी चुनौती सफल लॉन्च के बाद हुई है, जिससे भविष्य की बिक्री और निवेशक भावना पर असर पड़ सकता है।

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ओबेरॉय रियल्टी के ₹8,109 करोड़ गुड़गांव प्रोजेक्ट, 'थ्री सिक्स्टी नॉर्थ' के लिए नए आवंटनों पर अंतरिम रोक लगाई है। यह कानूनी बाधा सफल लॉन्च के बाद आई है, जिसने नेशनल कैपिटल रीजन में काफी रुचि उत्पन्न की थी।

• हालिया बुकिंग मूल्य: ₹8,109 करोड़

• कुल राजस्व संभावनाएं: ₹16,000 करोड़ का अनुमान

यह निर्णय निवेशक भावना और कंपनी के भविष्य की बिक्री पूर्वानुमान पर प्रभाव डाल सकता है।

यह निवेश सलाह नहीं है। केवल सूचना के उद्देश्य से है.

OI Charts is not a SEBI-registered investment adviser or research analyst. This bulletin was written by the OI Charts desk from the public sources listed here. It is commentary on market conditions, not a basis for any investment decision and not a recommendation to buy or sell any security. Prices as of 9 Jul 2026, 16:10 IST.

Sourcesnews.google.com

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