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NCLT ने CIE एल्युमिनियम कास्टिंग का CIE ऑटोमोटिव के साथ विलय स्वीकृत किया

NCLT मुंबई ने CIE एल्युमिनियम कास्टिंग का CIE ऑटोमोटिव के साथ पहले मोशन विलय को स्वीकृत किया। यह विलय शेयरधारक बैठकों की आवश्यकता को खत्म करता है क्योंकि ट्रांसफरर पूरी तरह से ट्रांसफरी द्वारा स्वामित्व में है।

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मुंबई में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने CIE एल्युमिनियम कास्टिंग इंडिया लिमिटेड और CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड के विलय के लिए पहली मोशन एप्लिकेशन को स्वीकृति दी है। यह विलय, कंपनियों के अधिनियम 2013 की धाराओं 230-232 के तहत, शेयरधारकों या creditors की बैठकें करने की आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि CIE एल्युमिनियम पूरी तरह से CIE ऑटोमोटिव के अधीन है। शेयरधारकों और अनसिक्योर क्रेडिटर्स के पास अपनी शिकायतें देने के लिए 30 दिन का समय है।

यह निवेश की सलाह नहीं है। केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए.

OI Charts is not a SEBI-registered investment adviser or research analyst. This bulletin was written by the OI Charts desk from the public sources listed here. It is commentary on market conditions, not a basis for any investment decision and not a recommendation to buy or sell any security. Prices as of 26 Sept 2026, 16:02 IST.

Sourcesnews.google.com

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