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आरबीआई ने बैंकों के लिए जब्त की गई संपत्तियों पर नए नियम लागू किए

आरबीआई ने बैंकों के लिए ऋण वसूली के दौरान अधिगृहीत की गई अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक नया ढांचा पेश किया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। बैंकों को संपत्ति प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनानी होंगी और निपटान समयसीमाओं का पालन करना होगा।

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से प्रभावी होगा
1 अक्टूबर 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए एक नया ढांचा तैयार किया है, जो दुर्घटनात्मक संपत्तियों पर है, जो कि ऋण वसूली के दौरान अधिगृहीत की गई हैं। यह 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। बैंकों को इन संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए बोर्ड-स्वीकृत नीतियाँ लागू करनी होंगी और निपटान के लिए कड़े समय सीमा का पालन करना होगा। इसका लक्ष्य यह है कि बैंक अनिश्चितकाल तक गैर-वित्तीय संपत्तियाँ अपने पास न रखें, जिससे उनकी परिचालन क्षमता और संपत्ति प्रबंधन रणनीतियों पर असर पड़े।

यह निवेश सलाह नहीं है। केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है.

OI Charts is not a SEBI-registered investment adviser or research analyst. This bulletin was written by the OI Charts desk from the public sources listed here. It is commentary on market conditions, not a basis for any investment decision and not a recommendation to buy or sell any security. Prices as of 19 Jul 2026, 16:03 IST.

Sourcesnews.google.com

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