सेबी ने रिलायंस इंफ्रा की ₹6,526 करोड़ के मामले में याचिका को किया खारिज
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अनिल अंबानी से संबंधित समझौते के आवेदनों को खारिज कर दिया। यह मामला CLE प्रा. लि. से जुड़े ₹6,526 करोड़ के एक्सपोजर का है। पिछले शुक्रवार को लिया गया यह निर्णय सामान्य प्रवर्तन प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा, जिसमें अंतिम आदेश जारी होने से पहले सुनवाई की उम्मीद है।
आरोपों में सूचीकरण दायित्वों और खुलासे की आवश्यकताओं और धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं पर प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन शामिल हैं, जिससे कंपनी के लिए संभावित नियामक परिणाम हो सकते हैं।
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