सुप्रीम कोर्ट ने अडानी की भूमि पर गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को पलटा
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- गऊचर भूमि की
- 108 हेक्टेयर
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस निर्णय को खारिज कर दिया है, जिसने अडानी पोर्ट्स को मुंद्रा में आवंटित 108 हेक्टेयर गऊचर भूमि की वसूली का आदेश दिया था। यह फैसला अडानी के ऑपरेशंस और भूमि होल्डिंग्स पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे निवेशकों की धारणा को स्थिरता मिल सकती है। यह निर्णय इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए भूमि उपयोग में कानूनी स्पष्टता के महत्व को रेखांकित करता है।
यह कोई निवेश सलाह नहीं है। सिर्फ सूचनात्मक उद्देश्य के लिए।