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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बियानी के खातों की धोखाधड़ी वर्गीकरण को पलटा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किशोर और राकेश बियानी के खातों की धोखाधड़ी वर्गीकरण को पलटा है, जिसमें असत्यापित तर्कों का हवाला दिया गया है। उनके नामों को आरबीआई के सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री से हटाया जाएगा, जिससे बैंक नई कार्यवाही शुरू कर सकेगा।

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किशोर और राकेश बियानी के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आरबीआई के 2024 धोखाधड़ी मास्टर डाइरेक्शन्स के तहत तर्क की कमी का हवाला दिया। कोर्ट ने उनके नामों को आरबीआई के सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री से हटाने का आदेश दिया है, जिससे बैंक नए कार्यवाही शुरू कर सके। इस निर्णय से बियानी के वित्तीय लेनदेन में विश्वास फिर से बहाल हो सकता है।

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OI Charts is not a SEBI-registered investment adviser or research analyst. This bulletin was written by the OI Charts desk from the public sources listed here. It is commentary on market conditions, not a basis for any investment decision and not a recommendation to buy or sell any security. Prices as of 11 Jul 2026, 16:08 IST.

Sourcesnews.google.com

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