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सेबी ने एफपीआई रजिस्ट्रेशन की फीस रुपए में तय करने का आदेश दिया

सेबी ने एफपीआई नियमों में बदलाव करते हुए रजिस्ट्रेशन फीस को अमेरिकी डॉलर की जगह रुपये में तय करने की आवश्यकता बताई है। यह कदम विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय पूंजी बाजार में कारोबार को सरल बनाने का उद्देश्य रखता है.

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सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के नियमों में बदलाव किया है, जिसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन की फीस भारतीय रुपए (INR) में निर्धारित की जानी चाहिए। यह बदलाव फीस के भुगतान को सरल बनाते हुए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से किया गया है।

• एफपीआईs योग्य विदेशी मुद्राओं में फीस का भुगतान करेंगे लेकिन इसे INR में निर्धारित किया जाएगा।

• नामित डिपोजिटरी प्रतिभागियों (DDPs) को रजिस्ट्रेशन के पांच कार्यदिवसों के अंदर रुपये के समकक्ष को परिवर्तित करके भेजना होगा।

इस कदम से भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों के लिए कारोबारी प्रक्रिया को आसान बनाया जाने की उम्मीद है।

निवेश की सलाह नहीं है। केवल जानकारी के लिए है.

OI Charts is not a SEBI-registered investment adviser or research analyst. This bulletin was written by the OI Charts desk from the public sources listed here. It is commentary on market conditions, not a basis for any investment decision and not a recommendation to buy or sell any security. Prices as of 11 Jul 2026, 16:08 IST.

Sourcesnews.google.com

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