बॉम्बे हाई कोर्ट ने RBI की धोखाधड़ी सर्कुलर पर स्थगन हटाया
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने RBI के 2024 के मास्टर डायरेक्शंस के तहत धोखाधड़ी वर्गीकरण के स्थगन को हटा दिया है, जिससे बैंकों को अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है। कोर्ट ने पिछले अंतरिम आदेश की आलोचना की और स्थगन की याचिका को खारिज करते हुए कानूनी अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस फैसले का अनिल अंबानी के वित्तीय लेन-देन और बैंकों के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
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