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आरबीआई ने पूंजी बाजार के एक्सपोजर नियमों में बदलाव किया, प्रभाव 1 अप्रैल से

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से प्रभावी होंगे
1 अप्रैल 2024
तक सीमित किया
75%
इक्विटी का योगदान
25%
होनी चाहिए
₹500 करोड़

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पूंजी बाजार के एक्सपोजर और अधिग्रहण वित्तपोषण पर संशोधित दिशा-निर्देश लागू किए हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। नए नियम अधिक कड़े पात्रता मानदंड लागू करते हैं, जिसमें बैंक फंडिंग को सौदे के मूल्य का 75% तक सीमित किया गया है और अधिग्रहण करने वालों को अपनी निधियों में से कम से कम 25% इक्विटी का योगदान करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, अधिग्रहण वित्त तक पहुंचने के लिए न्यूनतम शुद्ध संपत्ति ₹500 करोड़ होनी चाहिए।

ये बदलाव उधारी की सुरक्षा और जिम्मेदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बैंकों द्वारा विलय और रणनीतिक हिस्सेदारी अधिग्रहण को वित्तपोषित करने के तरीके को प्रभावित करेंगे। 📈

यह निवेश सलाह नहीं है। केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए.

OI Charts is not a SEBI-registered investment adviser or research analyst. This bulletin was written by the OI Charts desk from the public sources listed here. It is commentary on market conditions, not a basis for any investment decision and not a recommendation to buy or sell any security. Prices as of 15 Feb 2026, 07:03 IST.

Sourcesnews.google.com

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