सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पोर्ट्स के मामले में गुजरात हाई कोर्ट का आदेश पलटा
after close1 source ↓written by the desknot a recommendation
- गौचर जमीन की
- 108 हेक्टेयर
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा दिए गए उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें 108 हेक्टेयर गौचर जमीन की वसूली का निर्देश दिया गया था, जो अदानी पोर्ट्स को मुंद्रा में आवंटित की गई थी। यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कंपनी के लिए भूमि उपयोग और संचालन की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। ट्रेडर्स को इस आदेश के बाद संभावित बाजार प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए।
यह निवेश सलाह नहीं है। केवल सूचना के उद्देश्य से है.