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आरबीआई ने अप्रैल 2026 से ब्रोकर फंडिंग के लिए 100% collateral अनिवार्य किया

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की आवश्यकता रखी
100% collateral
से लागू होगी
1 अप्रैल 2026

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्टॉक ब्रोकरों के लिए उधारी के नियमों को सख्त करते हुए 100% collateral की आवश्यकता रखी है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। यह बदलाव बैंकों को आंशिक रूप से असुरक्षित ऋण देने से रोकता है, जो ब्रोकरों के फंडिंग सुरक्षित करने के तरीके को प्रभावित करेगा। संशोधित नियमों का उद्देश्य पूंजी बाजार में वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है। 📉

• बैंकों को अब केवल नकद, सरकारी प्रतिभूतियों या अचल संपत्ति को ही collateral के रूप में स्वीकार करना होगा।

• पहले के ढांचे जिसमें प्रमोटर गारंटी की अनुमति थी, वे अब मान्य नहीं रहेंगे।

• यह कदम ब्रोकरों के लिए तरलता को कड़ा कर सकता है और अल्पकालिक में ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रभावित कर सकता है।

यह निवेश सलाह नहीं है। केवल सूचना हेतु है.

OI Charts is not a SEBI-registered investment adviser or research analyst. This bulletin was written by the OI Charts desk from the public sources listed here. It is commentary on market conditions, not a basis for any investment decision and not a recommendation to buy or sell any security. Prices as of 15 Feb 2026, 16:05 IST.

Sourcesnews.google.com

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