सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी पोर्ट्स के लिए गुजरात के ज़मीन वसूली आदेश को निरस्त किया
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- की चरागाह ज़मीन
- 108 हेक्टेयर
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें 108 हेक्टेयर की चरागाह ज़मीन अदाणी पोर्ट्स से वापस लेने की बात थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य का 4 जुलाई, 2024 का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें प्रभावित पक्ष को सुनने का मौका नहीं दिया गया। इस फैसले से अदाणी के मुंद्रा में ज़मीन धारकियों में स्थिरता आ सकती है।
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